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Tuesday 9 December 2014

ऐसे कैसे बेच रहे हैं तेजाब

जौनपुर। एसिड अटैक कीबढ़ रही घटनाओं  पर राज्य महिला आयोग के संज्ञान लेने के बाद गत 14 जुलाई को प्रकाशित असाधारण सरकारी गजट में जारी उत्तर प्रदेश विष (कब्जा और विक्रय) नियमावली 2014  की नियमावली के बिंदु 13 के तहत कोई भी दुकानदार किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का एसिड तब तक नहीं बेचेगा जब तक वह क्रेता को निजी तौर पर न जानता हो या उसके द्वारा प्रस्तुत फोटोयुक्त पहचान पत्र से संतोषजनक पहचान न कर ले।
 इस पहचान पत्र में क्रेता का पता होना जरूरी है और पता से युक्त दस्तावेज प्रमाणित होना चाहिए। एसिड बेचने से पहले क्रेता का नाम, पता, टेलीफोन नंबर और खरीदने के उद्देश्य की पुष्टि भी विक्रेता को करना जरूरी है। 18 वर्ष से कम आयु वाले को एसिड बेचने पर भी पाबंदी है।
विक्रेता को अपने कारोबार संबंधी रजिस्टर और एसिड स्टाक के सुरक्षित रख-रखाव पर ध्यान देना जरूरी है। साथ ही विक्रेता को भी एसिड बेचने के लिये लाइसेंस बनाना अविवार्य कर दिया गया ै। डीएम ने सभी एसडीम को इस आदेश के क्रियान्वयन के आदेश जारी कर दिये है।

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