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Wednesday 14 October 2020

तत्कालीन थानाध्यक्ष समेत चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज*


*तत्कालीन थानाध्यक्ष समेत चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज* 

*तीन आरोपियों पर लूट, छेड़खानी व मारपीट का तथा थानाध्यक्ष पर प्रावधानों की अवहेलना का है आरोप*

*डीएम के आदेश पर सीएमओ ने कराया था चोटहिलों का मेडिकल*
जौनपुर-बदलापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में अनुसूचित जाति की महिला से छेड़खानी करने लूटपाट व परिजनों को मारने पीटने के तीन आरोपियों तथा विधिक प्रावधानों की अवहेलना करने वाले तत्कालीन थानाध्यक्ष बदलापुर राजेश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट ने प्रभारी थानाध्यक्ष को दिया। कोर्ट के आदेश पर थानाध्यक्ष व अन्य आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कॉपी न्यायालय में दाखिल की गई|

रामधनी ने कोर्ट में धारा 156(3) के तहत दरखास्त दिया कि उसकी बहन 23 दिसंबर 2019 को 2:00 दिन लेदुका बाजार में सामान लेकर घर आ रही थी तभी गणेश मिश्रा उसे जातिसूचक गालियां देने लगा तथा छेड़खानी करते हुए उसकी सिकड़ी व रुपए छीन लिए।बहन के शोर पर वादी उसका भाई व अन्य बहुत से लोग पहुंचे।इसी बीच रजनीश,शिवाकांत आ गए। सभी लोग जति सूचक गालियां देते हुए ललकारते हुए वादी व उसके भाई को मारने लगे।जान बचाने के लिए हम लोग घर में भागे।घर में घुसकर आरोपियों ने मारा पीटा।कहा कि दलित बस्ती में आग लगा दूंगा।थाने पर सूचना दिया। न तो पुलिस ने रपट लिखी न मेडिकल कराया बल्कि 151 में वादी पक्ष के लोगों का चालान कर दिया।डीएम को दरखास्त दिया।उन्होंने सीएमओ को मेडिकल का आदेश दिया तब जाकर वादी पक्ष के लोगों का मेडिकल हुआ।तत्कालीन थानाध्यक्ष बदलापुर राजेश यादव ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज न कर कानूनी प्रावधानों की अवहेलना किया जो दंडनीय अपराध है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया गंभीर मामला पाते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।साथ ही रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट को सूचित करने के लिए भी आदेशित किया। कोर्ट के आदेश पर एफ आई आर दर्ज हुई|

तत्कालीन थानाध्यक्ष समेत चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज*

*तत्कालीन थानाध्यक्ष समेत चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज* 

*तीन आरोपियों पर लूट, छेड़खानी व मारपीट का तथा थानाध्यक्ष पर प्रावधानों की अवहेलना का है आरोप*

*डीएम के आदेश पर सीएमओ ने कराया था चोटहिलों का मेडिकल*
जौनपुर-बदलापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में अनुसूचित जाति की महिला से छेड़खानी करने लूटपाट व परिजनों को मारने पीटने के तीन आरोपियों तथा विधिक प्रावधानों की अवहेलना करने वाले तत्कालीन थानाध्यक्ष बदलापुर राजेश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट ने प्रभारी थानाध्यक्ष को दिया। कोर्ट के आदेश पर थानाध्यक्ष व अन्य आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कॉपी न्यायालय में दाखिल की गई|

रामधनी ने कोर्ट में धारा 156(3) के तहत दरखास्त दिया कि उसकी बहन 23 दिसंबर 2019 को 2:00 दिन लेदुका बाजार में सामान लेकर घर आ रही थी तभी गणेश मिश्रा उसे जातिसूचक गालियां देने लगा तथा छेड़खानी करते हुए उसकी सिकड़ी व रुपए छीन लिए।बहन के शोर पर वादी उसका भाई व अन्य बहुत से लोग पहुंचे।इसी बीच रजनीश,शिवाकांत आ गए। सभी लोग जति सूचक गालियां देते हुए ललकारते हुए वादी व उसके भाई को मारने लगे।जान बचाने के लिए हम लोग घर में भागे।घर में घुसकर आरोपियों ने मारा पीटा।कहा कि दलित बस्ती में आग लगा दूंगा।थाने पर सूचना दिया। न तो पुलिस ने रपट लिखी न मेडिकल कराया बल्कि 151 में वादी पक्ष के लोगों का चालान कर दिया।डीएम को दरखास्त दिया।उन्होंने सीएमओ को मेडिकल का आदेश दिया तब जाकर वादी पक्ष के लोगों का मेडिकल हुआ।तत्कालीन थानाध्यक्ष बदलापुर राजेश यादव ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज न कर कानूनी प्रावधानों की अवहेलना किया जो दंडनीय अपराध है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया गंभीर मामला पाते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।साथ ही रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट को सूचित करने के लिए भी आदेशित किया। कोर्ट के आदेश पर एफ आई आर दर्ज हुई|

कुर्की की नोटिस के बाद भी समर्पण न करने पर गैंगस्टर के आरोपियों पर मुकदमा दर्ज


*कुर्की की नोटिस के बाद भी समर्पण न करने पर गैंगस्टर के आरोपियों पर मुकदमा दर्ज* 

*आरोपी फाती और बग्गा पर कच्छा बनियान गिरोह का सदस्य बन कर हत्या करने का भी है आरोप*
जौनपुर-शाहगंज थाना क्षेत्र के गैंगस्टर एक्ट के मामले में कन्नौज के निवासी आरोपी फाती उर्फ पहलवान तथा बग्गा उर्फ मुन्ना के खिलाफ न्यायालय से 4 अक्टूबर 2019 को गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ तथा 27 जुलाई 2020 को कुर्की की नोटिस जारी की गई जिसका तमिला किया गया लेकिन आरोपी कोर्ट के आदेश के बाद भी न तो गिरफ्तार किए जा सके न कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण किए।दोनों अपनी चल अचल संपत्ति को हटाने में लगे हैं। न्यायालय के आदेश की अवहेलना में प्रभारी निरीक्षक शाहगंज द्वारा दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 174 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया और कॉपी न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

बता दें कि शाहगंज थाना क्षेत्र के खुटहन रोड स्थित नई आबादी में 23 अप्रैल 2014 की रात कच्छा बनियान गिरोह से जुड़े बदमाशों ने एक घर में डकैती डाली तथा स्वाति सिंह,शुभम सिंह की हत्या कर गहने वगैरह लूट कर फरार हो गए।रेनू सिंह ने घटना की प्राथमिकी दर्ज कराया।विवेचना में आरोपी फाती और बग्गा का नाम भी प्रकाश में आया।दोनों आरोपियों की जमानत निरस्त हुई।बाद में जमानत पर छूटे थे। गैंगस्टर लगने के बाद आरोपी जमानत की शर्तों का उल्लंघन करते हुए फिर से फरार हो गए।

Monday 12 October 2020

कोर्ट के आदेश पर हत्या का मुकदमा दर्ज*


*कोर्ट के आदेश पर हत्या का मुकदमा दर्ज* 

*थाना व एसपी को दरखास्त देने के बावजूद नहीं हुई सुनवाई* 
जौनपुर-शाहगंज थाना क्षेत्र के राजापुर में हत्या के मामले में न्यायालय के आदेश पर शाहगंज थाने में पिता-पुत्र के खिलाफ हत्या एवं साक्ष्य छिपाने की धाराओं में एफ आई आर दर्ज हुई और कॉपी न्यायालय में भेजी गई। 

निर्मला निवासी राजापुर ने कोर्ट में धारा 156(3)के तहत प्रार्थना पत्र दिया कि उसके पति दुबई में रहते हैं।वादिनी का पुत्र शिवा पैथोलॉजी में काम करता था।आरोपी पंकज की बहन लड़के को अक्सर परेशान करती थी और शादी का दबाव बनाती थी।वह आकर सारी बात बताता था।कई बार पंकज उनके परिवार वालों को उलाहना भी दिया इस पर भी लोग नाराज हो गए और धमकी दिए कि तुम अपने लड़के को कहीं भगा दो नहीं तो जान से मार देंगे।वादिनी ने अपने लड़के को हैदराबाद भेज दिया।हैदराबाद जाने के बाद लड़की ने परिवार वालों को धमकी दिया कि यदि शिवा से शादी नहीं होगी तो आत्महत्या कर लूंगी।साल भर बाद वापस लड़का घर आया।उपरोक्त लोक पुनः उसे वापस भेजने का दबाव बनाए।वादिनी ने कहा कि परीक्षा हो जाने के बाद भेज दूंगी।आए दिन लड़की को उसके परिवार वाले मारते पीटते हुए विवाद करते थे।24 अप्रैल 2020 को 1:00 दिन शोर सुनकर अपने घर के  बसवारी के पास गई तो देखा उसके लड़के शिवा के ऊपर आरोपी पंकज एवं  उसके पिता चढ़े हुए थे तथा उसका गला कस दिए थे जिससे लड़के की मृत्यु हो गई।हम लोग रोने चिल्लाने लगे। आरोपियों ने शिवा के शव को बांधकर साक्ष्य छिपाने के कहीं ले जाकर जला दिए। लॉक डाउन के कारण कोई व्यक्ति वादिनी के दरवाजे पर नहीं आया।वादिनी की काफी तबीयत खराब हो गई।किसी प्रकार इलाज हुआ।आरोपी उसे व उसके परिवार वालों को घर से निकलने नहीं दे रहे थे।किसी तरह से छिप-छिपाकर मायके आई और थाना शाहगंज में सूचना दिया। कार्यवाही न होने पर एसपी को प्रार्थना पत्र दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया गंभीर मामला पाते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।कोर्ट के आदेश पर एफ आई आर दर्ज हुई।

चौकी इंचार्ज समेत छह पर लूट व मारपीट का वाद*


*चौकी इंचार्ज समेत छह पर लूट व मारपीट का वाद*

*डीएम के आदेश पर सीएमओ ने कराया वादी का मेडिकल*
जौनपुर-सिकरारा थाना क्षेत्र के भूईला गांव में  वादी से मारपीट व छिनैती के मामले में वादी के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने चौकी प्रभारी समेत  छह के खिलाफ वाद दर्ज किया तथा थाने से रिपोर्ट तलब किया।

रमेश विश्वकर्मा ने कोर्ट में धारा 156(3)के तहत प्रार्थना पत्र दिया कि 8 सितंबर 2020 को 5:00 बजे शाम परिवादी सड़क के मोड़ पर पहुंचा।बरईपार जा रहा था। अचानक प्रेम नाथ व अन्य आरोपी पुरानी रंजिश को लेकर उसे मारे बेटे।उसके चार हजार रुपए छीन लिए। जान से मारने की धमकी दी। आसपास के लोगों ने बीच-बचाव कर जान बचाया। थाना सिकरारा की पुलिस ने न तो वादी की रिपोर्ट दर्ज किया न मेडिकल कराया। जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देने पर उनके आदेश पर सीएमओ ने पीएचसी सिकरारा में वादी का मेडिकल करवाया।घटना थानाध्यक्ष सिकरारा व भीलमपुर चौकी प्रभारी व हल्का सिपाही के उकसाने व ललकारने के कारण हुई।वादी की हत्या हो सकती है।एसपी को प्रार्थना पत्र दिया।कोई कार्रवाई नहीं हुई।थानाध्यक्ष व हल्का सिपाही तथा दरोगा मिलकर गंभीर रूप से अपने पदीय कर्तव्य का दुरुपयोग करते हुए कार्य किए।कोई सुनवाई न होने पर उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया।