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Monday 12 October 2020

कोर्ट के आदेश पर हत्या का मुकदमा दर्ज*


*कोर्ट के आदेश पर हत्या का मुकदमा दर्ज* 

*थाना व एसपी को दरखास्त देने के बावजूद नहीं हुई सुनवाई* 
जौनपुर-शाहगंज थाना क्षेत्र के राजापुर में हत्या के मामले में न्यायालय के आदेश पर शाहगंज थाने में पिता-पुत्र के खिलाफ हत्या एवं साक्ष्य छिपाने की धाराओं में एफ आई आर दर्ज हुई और कॉपी न्यायालय में भेजी गई। 

निर्मला निवासी राजापुर ने कोर्ट में धारा 156(3)के तहत प्रार्थना पत्र दिया कि उसके पति दुबई में रहते हैं।वादिनी का पुत्र शिवा पैथोलॉजी में काम करता था।आरोपी पंकज की बहन लड़के को अक्सर परेशान करती थी और शादी का दबाव बनाती थी।वह आकर सारी बात बताता था।कई बार पंकज उनके परिवार वालों को उलाहना भी दिया इस पर भी लोग नाराज हो गए और धमकी दिए कि तुम अपने लड़के को कहीं भगा दो नहीं तो जान से मार देंगे।वादिनी ने अपने लड़के को हैदराबाद भेज दिया।हैदराबाद जाने के बाद लड़की ने परिवार वालों को धमकी दिया कि यदि शिवा से शादी नहीं होगी तो आत्महत्या कर लूंगी।साल भर बाद वापस लड़का घर आया।उपरोक्त लोक पुनः उसे वापस भेजने का दबाव बनाए।वादिनी ने कहा कि परीक्षा हो जाने के बाद भेज दूंगी।आए दिन लड़की को उसके परिवार वाले मारते पीटते हुए विवाद करते थे।24 अप्रैल 2020 को 1:00 दिन शोर सुनकर अपने घर के  बसवारी के पास गई तो देखा उसके लड़के शिवा के ऊपर आरोपी पंकज एवं  उसके पिता चढ़े हुए थे तथा उसका गला कस दिए थे जिससे लड़के की मृत्यु हो गई।हम लोग रोने चिल्लाने लगे। आरोपियों ने शिवा के शव को बांधकर साक्ष्य छिपाने के कहीं ले जाकर जला दिए। लॉक डाउन के कारण कोई व्यक्ति वादिनी के दरवाजे पर नहीं आया।वादिनी की काफी तबीयत खराब हो गई।किसी प्रकार इलाज हुआ।आरोपी उसे व उसके परिवार वालों को घर से निकलने नहीं दे रहे थे।किसी तरह से छिप-छिपाकर मायके आई और थाना शाहगंज में सूचना दिया। कार्यवाही न होने पर एसपी को प्रार्थना पत्र दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया गंभीर मामला पाते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।कोर्ट के आदेश पर एफ आई आर दर्ज हुई।

चौकी इंचार्ज समेत छह पर लूट व मारपीट का वाद*


*चौकी इंचार्ज समेत छह पर लूट व मारपीट का वाद*

*डीएम के आदेश पर सीएमओ ने कराया वादी का मेडिकल*
जौनपुर-सिकरारा थाना क्षेत्र के भूईला गांव में  वादी से मारपीट व छिनैती के मामले में वादी के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने चौकी प्रभारी समेत  छह के खिलाफ वाद दर्ज किया तथा थाने से रिपोर्ट तलब किया।

रमेश विश्वकर्मा ने कोर्ट में धारा 156(3)के तहत प्रार्थना पत्र दिया कि 8 सितंबर 2020 को 5:00 बजे शाम परिवादी सड़क के मोड़ पर पहुंचा।बरईपार जा रहा था। अचानक प्रेम नाथ व अन्य आरोपी पुरानी रंजिश को लेकर उसे मारे बेटे।उसके चार हजार रुपए छीन लिए। जान से मारने की धमकी दी। आसपास के लोगों ने बीच-बचाव कर जान बचाया। थाना सिकरारा की पुलिस ने न तो वादी की रिपोर्ट दर्ज किया न मेडिकल कराया। जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देने पर उनके आदेश पर सीएमओ ने पीएचसी सिकरारा में वादी का मेडिकल करवाया।घटना थानाध्यक्ष सिकरारा व भीलमपुर चौकी प्रभारी व हल्का सिपाही के उकसाने व ललकारने के कारण हुई।वादी की हत्या हो सकती है।एसपी को प्रार्थना पत्र दिया।कोई कार्रवाई नहीं हुई।थानाध्यक्ष व हल्का सिपाही तथा दरोगा मिलकर गंभीर रूप से अपने पदीय कर्तव्य का दुरुपयोग करते हुए कार्य किए।कोई सुनवाई न होने पर उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया।