जैसे ही यातायात विभाग का नोटिस वाहन स्वामी मदनलाल मौर्य पुत्र विश्राम मौर्य निवासी कुरचनपुर थाना कोतवाली के पास पहुंचा उनके होश उड़ गए। क्योंकि उनकी जिस हीरो होंडा सुपर स्प्लेंडर वाहन संख्या यूपी 62 बीएच 8702 पर जुर्माना लगाया गया था वह गत 20 मई 2019 से शहर में है। प्रमाणस्वरूप उन्होंने हमारे संवाददाता को उक्त वाहन की फरीदाबाद हरियाणा प्रदेश भेजे जाने की ट्रांस पोर्ट की प्रस्तुत की। अब प्रशन यह उठता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस यातायात निदेशालय द्वारा जारी नोटिस चालान संख्या यूपी 110 60041 9060 7171 753 जिसमें 7 जून 2019 को वाहन को सार्वजनिक स्थल पर खतरनाक तरीके से पार्किंग का आरोप लगाते हुए ₹100 जुर्माने की मांग की गई है वह किसका है?
तहकीकात करने पर पता लगा कि नोटिस पर छायाचित्र और किसी चार पहिया वाहन का है जिस पर पंजीकरण संख्या यूपी 65 बी एच 8702 अंकित है। यह कार भारतीय जीवन ईमान निगम के नाम पर पंजीकृत है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जब वाहन स्वामी ने इस संदर्भ में यातायात पुलिस को सूचित किया तो उन्होंने शमन शुल्क मामूली बताते हुए उसे जमा करने की सलाह दे डाली। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि नए मोटर परिवहन नियमों के तहत क्या यातायात विभाग में सिर्फ वसूली अभियान चला रखा है?