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Friday 27 November 2020

हत्या में प्रयुक्त गन गायब होने पर तत्कालीन थानाध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज




पुलिस अधीक्षक के आदेश पर सीओ सदर ने दर्ज कराई  प्राथमिकी

न्यायालय में सील खोलने पर गन गायब होने का हुआ था खुलासा,जांच में थानाध्यक्ष 3 वर्ष पूर्व पाए गए थे दोषी
जौनपुर-हत्या में प्रयुक्त गन गायब होने पर तत्कालीन थानाध्यक्ष पर गाज गिरी। एसपी के आदेश पर सीओ सदर रणविजय सिंह ने तत्कालीन थानाध्यक्ष सूर्य नारायण यादव के विरुद्ध तहरीर देकर धारा 409 भारतीय दंड संहिता के तहत एफ आई आर दर्ज कराया। 

लाइन बाजार थाना क्षेत्र में 2004 में हुई हत्या के मामले में संबंधित गन व कारतूस जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया।जांच के बाद माल सील मोहर हालत में यहां प्राप्त हुआ। दीवानी न्यायालय के संबंधित अदालत में विवेचक की गवाही के समय सील मोहर माल मंगाया गया।सील खोलने पर एसबीबीएल गन  11940 के स्थान पर पी 808 एवं कारतूस पाया गया अर्थात घटना में प्रयुक्त गन गायब हो गई।2017 में ही पुलिस अधीक्षक ने तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नृपेंद्र को जांच सौंपी।जांच में तत्कालीन थानाध्यक्ष सूर्य नारायण यादव दोषी पाए गए।16 नवंबर 2017 को पुलिस अधीक्षक ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया लेकिन 3 वर्ष बीतने के बावजूद एफ आई आर दर्ज नहीं हुई। वर्तमान पुलिस अधीक्षक ने मामले की जानकारी होते ही मामले में कड़ी आपत्ति जताया।पुलिस अधीक्षक के आदेश पर लाइन बाजार में प्राथमिकी दर्ज की गई।