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Wednesday 21 October 2015

दोहरे हत्या काण्ड के आरोपियों को अजीवन कारावास व जुर्माना

जौनपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश बुद्घीराम यादव ने केराकत कोतवाली क्षेत्र के डेहरी गांव में हुये दोहरे हत्याकाण्ड में मंगलवार के दिन आरोपियों को दोषी करार दिया था। बुधवार के दिन विद्वान न्यायधीश सभी आरोपियों की सजा सुना दी। अभियोजन के अनुसार केराकत कोतवाली थाना क्षेत्र के डेहरी गांव में जमीनी विवाद को लेकर काफी दिनों से चल रही रंजिश में २२ अगस्त २०११ समय लगभग ४ बजे एक पक्ष के लोगों ने असलाहों से अंधा धुन फायरिंग कर दिया था। फायरिंग में एक पक्ष के अब्दुला व इमरान की गोली लगने से मौत हो गयी थी। इसी फायरिंग में तीसरा व्यक्त मोहम्मद असफाक गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना के बाद क्षेत्र में भय व दहशत फैल गयी थी। उस समय प्रशासन द्वारा पूरे गांव में पीएसी व पुलिस के जवान तैनात किये गये थे। घटना के संबंध में मृतक के चाचा मोहम्मद खालिद द्वारा नामजद एफआई आर केराकत कोतवाली में दर्ज करायी गयी थी। घटना में मोहम्मद इसहाक मोहम्मद अलाऊदीन मो० इस्लाम मो०अलफाज मो० महफूज अब्दुल कलाम के खिलाफ विभिन्न धराओं में पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। इस मामले में कुल आठ लोगों की गवाही हुई थी।
विद्वान न्यायाधीश ने आरोपियों को अजीवन कारावास व पचास,पचास हजार रूपये का अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है। सरकार के तरफ से सहायक शासकिय अधिवक्ता प्रकाश मिश्रा ने पैरवी किया था। 

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