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Wednesday 21 October 2015

दो जिला पंचायत सदस्यों का नामांकन पत्र रद्द क्यों?

जौनपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य पद के दो प्रत्याशियों सिकरारा विकास खंड के अजीत कुमार यादव व बख् शा विकास खंड के आरती सरोज का नामांकन पत्र पीठासीन अधिकारी। एडीएम भू- राजस्व ने खामियॅा बताते हुए खारिज कर दिया है। दोनों प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य है। दोनों प्रत्याशियों ने पीठासीन अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाया है  और एक पक्षीय कारवाई बताया है।
श्री यादव ने कहा कि आरो ने राजनैतिक दबाव में उनका आदर्श अचार संहिता का उलंघन किया है और इसी प्रकार तथ्यों के आधार पर पिछली बार नामांकन किया और चुनाव जीत कर ५ वर्ष तक सदन में रहा। आरती सरोज का नामांकन पत्र इस लिए खारिज कर दिया गया कि उसके प्रस्ताव में दूसरे वार्ड के थे जब कि बदलापुर करवा निवासी एक महिला प्रत्याशी के नामांकन पर कोई नियम कानून नही देखा गया। दोनों प्रत्याशी अपने-अपने क्षेत्र के चर्चित सदस्य के रूप में पहचान बनाये थे और इनकी बढ़ती लोक प्रियता से सत्ता धारी दलो में हलचल पैदा हो गयी और राजनैतिक दबाव में नामांकन को निरस्त कराया गया। ऐसा आरोप दोनों प्रत्याशियों ने लगाया है। एक प्रत्याशी के समर्थक ने एक हिन्दी दैनिक में आरोपित बयान दिया तो दूसरे प्रत्याशी ने अपने समर्थको के साथ कलेक्ट्रेट में जोर दार प्रदर्शन कर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौपा।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जहां एक ओर आदर्श आचार संहिता का पालन करने की हिदायत दी जाती वही पर पहुंच वाले मनमानी करते है जिससे संहिता का खुला उलंघन हो रहा है।
 इन खामियो के बावजूद भी जिला निर्वाचन कार्यालय भरसक प्रयास में है किसी तरह शांति पूर्ण वाता वरण में चुनाव सम्पन्न हो। 

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