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Thursday 30 October 2014

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सरकार के लिए 

उपराज्यपाल को दी 12 दिनों की मोहलत




नई दिल्ली। दिल्ली में सरकार गठन की संभावना तलाशने को लेकर हाल में उप राÓयपाल नजीब जंग के कदमों पर उ'चतम न्यायालय ने संतोष जताया और कहा कि उन्हें कुछ समय और दिया जाना चाहिए क्योंकि ''बाहर से समर्थन से अल्पमत की सरकार बन सकती है।

हाल में मीडिया में आई खबरों का जिक्र करते हुए प्रधान न्यायाधीश एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने कहा, 'मैंने अखबारों में जो भी पढ़ा है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि उप राÓयपाल ने सकारात्मक कदम उठाए हैं ।Ó पीठ ने विधानसभा भंग करने की मांग के साथ याचिका दायर करने वाली आम आदमी पार्टी के वकील प्रशांत भूषण से कहा कि वह कुछ समय इंतजार करें क्योंकि उप राÓयपाल ने राष्ट्रीय राजधानी में राजनीतिक पक्षों के साथ सलाह मशविरे की प्रक्रिया शुरू कर दी है ।न्यायालय ने मामले की सुनवाई 11 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के दौरान कहा कि यदि उप राÓयपाल महसूस करते हैं कि सरकार के गठन की संभावना है तो उन्हें इसे तलाशने के लिए समय दिया जाना चाहिए । इस पीठ में न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर, न्यायमूर्ति एके सिकरी, न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल और न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा भी शामिल हैं । सरकार के गठन की संभावना पर पीठ ने कहा, 'किसी राजनीतिक दल के बाहर से समर्थन से अल्पमत की सरकार बन सकती है ।Ó भूषण ने हालांकि कहा कि विधानसभा में राजनीतिक दलों की स्थिति के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सरकार के गठन की कोई संभावना नहीं है ।

एक अख़बार जिसमे सिमटा सारा संसार

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