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Friday 16 January 2015

प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य

जौनपुर। जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास मीनाक्षी वर्मा ने बताया है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित के बेरोजगारों हेतु स्वत: रोजगार योजना, दुकान निर्माण योजना, धोभी समाज की लाण्ड्री योजना के आवेदन पत्र शहरी क्षेत्र में रूपया 25545 तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र के साथ जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास के कार्यालय में 20 जनवरी 2015 तक सादे कागज पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। दुकान निर्माण योजना के अभ्यार्थियो को शहरी क्षेत्र/अर्धशहरी क्षेत्र के आवेदन पत्र के साथ जाति, आय एवं भूमि सम्बंधी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।  जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास मीनाक्षी वर्मा ने बताया है कि शासनादेश के अनुसार अब 5 दिसम्बर 2014 से किसी व्यक्ति लोकल अथारिटी अथवा किसी एजेन्सी द्वारा सीबर्स अथवा सेफ्टिक टैंक की परिसंकठमय सफाई के लिए किसी भी व्याक्ति को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित नही किया जायेगा। शासनादेश 6 फरवरी 2014 द्वारा मैनुवल स्कैंवेजरी के पुर्नवास के लिए केन्द्रीय क्षेत्रो की संशोधित चिन्हित स्वच्छकारों को एक मुश्त वित्तीय सहायता एवं स्व: रोजगार प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर बैंकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। 

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