जौनपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमपी सिंह ने आत्म हत्या के लिए बाध्य करनेवाले पति को कठोर कारावास व जुर्मना की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार सरायवाजा थाना क्षेत्र के नगहटी गोहलनपुर निवासी राकेश कुमार शर्मा की पत्नी सीमा शर्मा ने 23 अगस्त वर्ष 08 को फांसी लगाकर आत्म हत्या कर लिया था। इस मामले में मृतका के मयके ग्राम मूरादपुर कोटिला वाले ने पति के खिलाफ स्थानीय थाने में धारा 306 आई०पी०सी० तहत मामला दर्ज कराया था। विवेचक ने विवेचना कर आरोपी पति के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। विद्वान न्यायाधीश ने साक्ष्य और सबूतो के आधार पर पति को दोषी पाया। न्यायालय ने दोषी पति को सात साल कठोर कारावास दस दस हजार रूपये का अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
No comments:
Post a Comment