वाराणसी। अन्याय प्रतिकार यात्रा के दौरान पांच अक्तूबर को यूपूी के वाराणसी में गोदौलिया पर हुए बवाल मामले के आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने शुक्रवार को एक और धारा लगा दी।
इन पर पहले लगाई जा चुकी कई संगीन धाराओं के साथ ही अब धारा 336 भी बढ़ा दी गई है।उतावलेपन में आकर मानव जीवन पर संकट उत्पन्न करने वाला कृत्य करने के आरोप में यह धारा लगाई गई है। पुलिस ने जिला जेल में बंद 43 आरोपियों को इस धारा के तहत अदालत में पेश कर उनका न्यायिक रिमांड बनवाया। विधि विशेषज्ञों के मुताबिक धारा 336 लगने से आरोपियों को तीन महीने तक जेल में रहना पड़ सकता है। इस बीच, एसएसपी आकाश कुलहरि ने गोदौलिया बवाल मामले की विवेचना इंस्पेक्टर भेलूपुर एके ओझा से लेकर क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर एसके राय को दे दी है।
इन पर पहले लगाई जा चुकी कई संगीन धाराओं के साथ ही अब धारा 336 भी बढ़ा दी गई है।उतावलेपन में आकर मानव जीवन पर संकट उत्पन्न करने वाला कृत्य करने के आरोप में यह धारा लगाई गई है। पुलिस ने जिला जेल में बंद 43 आरोपियों को इस धारा के तहत अदालत में पेश कर उनका न्यायिक रिमांड बनवाया। विधि विशेषज्ञों के मुताबिक धारा 336 लगने से आरोपियों को तीन महीने तक जेल में रहना पड़ सकता है। इस बीच, एसएसपी आकाश कुलहरि ने गोदौलिया बवाल मामले की विवेचना इंस्पेक्टर भेलूपुर एके ओझा से लेकर क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर एसके राय को दे दी है।
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