जौनपुर थाना कोतवाली नगर के बड़ी मस्जिद निवासी मोहम्मद आदिल ने बताया कि कोरोना एक खतरनाक बीमारी है और हमें इसको अपने देश से जड़ से खत्म करना होगा इसे खत्म करने के लिए हमें शासन द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन करना चाहिए और लापरवाही करने पर यह खतरनाक बीमारी हमारे देश से नहीं जाएगी और हाल ही में ईद का त्योहार है सभी मुसलमानों से विनती है कि घर ही में रहकर त्योहार मनाए ताकि हमारे देश से बीमारी जड़ से खत्म हो जाए
Monday, 10 May 2021
Thursday, 15 April 2021
बड़ी खबर जौनपुर हर महीने उसने वाला अलम इस बार नहीं जाएगा सदर इमामबाड़ा*
जौनपुर कोरोनावायरस महामारी को देखते हुए कोरोना वायरस की बढ़ती संख्या के मद्देनजर अलम नौचंदी के अध्यक्ष सैयद अलमदार हुसैन रिज़वी ने बताया कि हर महीने इमामबाड़े जाने वाला अलम इस महीने सदर इमामबाड़ा नहीं जाएगा कोरोना वायरस की खतरनाक बीमारी से हमें बचाओ करना चाहिए और सरकार की दी गई गाइडलाइन का पालन करना चाहिए
Friday, 9 April 2021
सिविल कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह का निधन
दीवानी न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह का निधन सोमवार को पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे अधिवक्ता दीवानी न्यायालय में शोक की लहर
Monday, 22 March 2021
*जल रहा था घर नहीं उठा फायर ब्रिगेड का फोन*
वाराणसी थाना आदमपुर के पास मोहल्ला प्रहलाद घाट के चौहट्टा लाल खा के पास एक घर में भीषण आग लगने से घर का सारा सामान जल गया और इलाके के लोग इमरजेंसी फायर ब्रिगेड वाराणसी टोल फ्री नंबर पर फोन कर रहे थे और 14 15 बार फोन करने के बावजूद नहीं उठा फोन पूरे मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई है और लोग अपने अपने घर छोड़कर मैदानी हिस्से में आ गए और आग बढ़ते बढ़ते लाखों का सामान आग की चपेट में आ गया और प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी और धीरे धीरे मोहल्ले वालों ने आग पर काबू पाया
Sunday, 14 February 2021
अधिवक्ता ज्वाला प्रसाद यादव का निधन
*
विधानसभा सदस्य के निधन पर पर शोक*4 बार यूपी विधानसभा के सदस्य रहे सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन जौनपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ज्वाला प्रसाद यादव का आज निधन हो गया।
विधानसभा सदस्य के निधन पर पर शोक*4 बार यूपी विधानसभा के सदस्य रहे सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन जौनपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ज्वाला प्रसाद यादव का आज निधन हो गया।
श्री ज्वाला प्रसाद यादव एडवोकेट काफी विनम्र स्वभाव के संवेदनशील नेता रहे और लोगो के सुख दुख मे बराबर साथ देते रहे और अक्सर इस समय दीवानी न्यायालय मे भी आते रहते थे। श्री ज्वाला प्रसाद यादव जी जनता दल से उस समय भी जीते थे जब सपा बसपा गठबंधन पहली बार लडी थी और जौनपुर की 9 सीटो पर अपना परचम लहराया था
Sunday, 31 January 2021
आंसू इंकलाब पैदा कर देते हैं : मौलाना हैदर मेंहदी
जौनपुर। रविवार को इमामबाड़ा बारा दुअरिया बड़ा घर मे एक मजलिस सम्पन्न हुई। अमन की शान अखबार के संपादक और डायरेक्टर मेहदी हुसैन रिज़वी सामिन के वालिदा राशीदा बानो का इंतेक़ाल शानिवार को लगभग 2 बजे दिन मे हो गया। जिनकी देर रात मे सदर इमामबाड़ा मे सुपुर्द ए खाक कर दिया गया रवि वार को सेउम की मजलिस को खेताब करते हुए मौलाना हैदर मेहदी ने कहा कि अगर किसी की मौत हो जाये तो वो लम्हा बहोत ही सख्त होता है हमने देखा कि यह पर पुरसा देने के लिए आस पड़ोस और रिस्तेदार आये है लेकिन कर्बला के मैदान में इमाम हुसैन की शहादत होने पर उनकी बहन को पुरसा देने वाला कोई नही था इस मस्जिद में मौजूदमो इसरार हुसैन एडवोकेट, मेंहदी हुसैन रिज़वी सामीन , वामिक हुसैन दानिश हुसैन मो दानिश जामिन हुसैन इशरत हुसैन जहीर हसन जुल्फेकार हुसैन बाबू सकलैन ज़ैदी शुएब ज़ैदी रूमी आब्दी तामीर हसन शिबू आदिल रिज़वी मुन्ना आर्ट इत्यादि मौजूद रहे।
Tuesday, 26 January 2021
देवचंदपुर वार्ड नंबर 32 में गणतंत्र दिवस पर मनाया गया ध्वजारोहण कार्यक्रम*
*देवचंदपुर वार्ड नंबर 32 में गणतंत्र दिवस पर मनाया गया ध्वजारोहण कार्यक्रम* जौनपुर ! देवचंदपुर वार्ड नंबर 32 के रामदासपुर नेवादा में आज गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण कार्यक्रम किया गया इस कार्यक्रम में राकेश जायसवाल( प्रबंधक) एवं मोहित जायसवाल (अधिवक्ता ,सेक्टर संयोजक) द्वारा ध्वजारोहण किया गया, राष्ट्रगान के उपरांत ध्वजारोहण कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों ने कविता ,गीतो में हिस्सा बड- चड़ कर लिया तथा कार्यक्रम के समाप्ति में बच्चो को मिठाइयां बांटी गई, इस ध्वजारोहण कार्यक्रम में रविंद्र कुमार प्रजापति (अध्यापक) नीतू सिंह (शिक्षामित्र) लक्ष्मी देवी(शिक्षामित्र), आस्था श्रीवास्तव(अध्यापक),राहुल सेठ,फरदीन,संतोष श्रीवास्तव आदि लोग उपस्थित थे ।
Saturday, 16 January 2021
उत्तर प्रदेश में 15 आईपीएस अफसरों के हुए तबादले
उत्तर प्रदेश में 15 आईएएस अफसरों के हुए तबादले
राजकमल यादव को डीएम बागपत बनाया गया
वंदना वर्मा को निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
प्रतीक्षारत आईएस शिवाकांत द्विवेदी को विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
डॉक्टर काजल को मिली विशेष सचिव बेसिक शिक्षा के पद पर तैनाती
श्रीमती शकुंतला गौतम जिलाधिकारी बागपत को निदेशक स्थानीय निकाय बनाया गया
प्रीति शुक्ला आयुक्त विंध्याचल मंडल को स्थानांतरित कर सचिव खाद्य एवं रसद विभाग बनाया गया
योगेश्वर राम मिश्रा को विंध्याचल मंडल का मंडल आयुक्त बनाया गया
मनीष कुमार वर्मा को जिलाधिकारी जौनपुर बनाया गया
गौरव दयाल को कमिश्नर अलीगढ़ का चार्ज मिला
अमित कुमार गुप्ता मंडलायुक्त आगरा बनाए गए
संजय कुमार सचिव वित्त विभाग बनाए गए
विकास गोठवाल को सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के पद पर भेजा गया है
अनिल कुमार तृतीय को जल निगम का प्रबंध निदेशक एवं सचिव नगर विकास के पद पर भेजा गया
दिनेश कुमार द्वितीय को जौनपुर डीएम से हटाकर आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा का चार्ज मिला।
Wednesday, 13 January 2021
आप सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई
जौनपुर समाचार अखबार के सभी पाठकों को जौनपुर समाचार परिवार की तरफ से आप सभी देशवासियों को तहे दिल से मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई आपका छोटा भाई आदिल रिजवी पत्रकार जौनपुर समाचार संवाददाता सिविल कोर्ट जौनपुर
आप सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई
जौनपुर समाचार अखबार के सभी पाठकों को जौनपुर समाचार परिवार की तरफ से आप सभी देशवासियों को तहे दिल से मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई आपका छोटा भाई आदिल रिजवी पत्रकार जौनपुर समाचार संवाददाता सिविल कोर्ट जौनपुर
आप सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई
आप सभी देशवासियों को जौनपुर समाचार अखबार के सभी पाठकों को मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई आपका छोटा भाई सैयद शहंशाह हुसैन रिजवी एडवोकेट वरिष्ठ भाजपा नेता जौनपुर
जौनपुर समाचार अखबार के सभी पाठकों को मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई
जौनपुर समाचार अखबार के सभी पाठकों को आप सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक-हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई आप सभी का भाई अवधेश सिंह एडवोकेट सिविल कोर्ट पूर्व महामंत्री बार एसोसिएशन जौनपुर पूर्व प्रत्याशी अध्यक्ष पद हेतु
Monday, 28 December 2020
जौनपुर समाचार
*जौनपुर। जनपद की पुलिस ने गत 25 दिसम्बर 20 को थाना नेवढ़िया क्षेत्र स्थित ग्राम बनेवरा के पास दिन दहाड़े असलहे की नोक पर हुए लूट के खुलासे का दावा करते हुए पांच बदमाशो को गिरफ्तार किया। पुलिस विज्ञप्ति के अनुसार पकड़े गये बदमाशो में चार नेवढियां थाना क्षेत्र के निवासी हैं तो एक थाना केराकत का रहने वाला है।*
*बतादे कि विगत 25 दिसम्बर 20 को थाना नेवढ़िया क्षेत्र स्थित ग्राम बनेवरा के पास दिन दहाड़े असलहा धारी चार बदमाशो ने दो मोटरसाइकिल से सवार हो स्वर्ण व्यवसायी अभिषेक एवं उसके भाई अमित सेठ को रोक कर दोनों को असलहे के बट से मार पीट कर 2.50 लाख रुपये के चांदी सोने के जेवरात लूट कर भागने में सफल रहे हैं।*
*घटना की सूचना पर पुलिस ने मुअसं 240/20 से धारा 394,411 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज कर छान बीन शुरू कर दिया था। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि थाना प्रभारी संजय सिंह एवं एस ओ जी प्रभारी पर्व कुमार सिंह सुरागरसी करके नेवढियां थाना क्षेत्र के बरमबाबा मन्दिर के पास से सभी बदमाशो को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गये बदमाशो में शनि सरोज मढ़ी नेवढ़ियां,अरविन्द गौड़ वसीरपुर नेवढ़िया, नन्हे उर्फ भोलेनाथ गुतवन नेवढ़िया, अरबिन्द पटेल आदीपुर नेवढ़िया, विकास यादव छतरीपुर केराकत है। इनके पास से पुलिस ने चांदी के पायल सोने का झुमका दो कट्टा मोटरसाइकिल आदि बरामद किया जैसा कि पुलिस का दावा है।*
Friday, 27 November 2020
हत्या में प्रयुक्त गन गायब होने पर तत्कालीन थानाध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज
पुलिस अधीक्षक के आदेश पर सीओ सदर ने दर्ज कराई प्राथमिकी
न्यायालय में सील खोलने पर गन गायब होने का हुआ था खुलासा,जांच में थानाध्यक्ष 3 वर्ष पूर्व पाए गए थे दोषी
जौनपुर-हत्या में प्रयुक्त गन गायब होने पर तत्कालीन थानाध्यक्ष पर गाज गिरी। एसपी के आदेश पर सीओ सदर रणविजय सिंह ने तत्कालीन थानाध्यक्ष सूर्य नारायण यादव के विरुद्ध तहरीर देकर धारा 409 भारतीय दंड संहिता के तहत एफ आई आर दर्ज कराया।
लाइन बाजार थाना क्षेत्र में 2004 में हुई हत्या के मामले में संबंधित गन व कारतूस जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया।जांच के बाद माल सील मोहर हालत में यहां प्राप्त हुआ। दीवानी न्यायालय के संबंधित अदालत में विवेचक की गवाही के समय सील मोहर माल मंगाया गया।सील खोलने पर एसबीबीएल गन 11940 के स्थान पर पी 808 एवं कारतूस पाया गया अर्थात घटना में प्रयुक्त गन गायब हो गई।2017 में ही पुलिस अधीक्षक ने तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नृपेंद्र को जांच सौंपी।जांच में तत्कालीन थानाध्यक्ष सूर्य नारायण यादव दोषी पाए गए।16 नवंबर 2017 को पुलिस अधीक्षक ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया लेकिन 3 वर्ष बीतने के बावजूद एफ आई आर दर्ज नहीं हुई। वर्तमान पुलिस अधीक्षक ने मामले की जानकारी होते ही मामले में कड़ी आपत्ति जताया।पुलिस अधीक्षक के आदेश पर लाइन बाजार में प्राथमिकी दर्ज की गई।
Tuesday, 24 November 2020
सीबीसीआईडी की विवेचना में फंसे थानाध्यक्ष
जेल जाने के डर से नहीं किया समर्पण,सीबीसीआईडी की केस डायरी तलब करने की कोर्ट में लगाया गुहार
हत्या के मामले में पूर्व विधायक समेत तीन को हो चुकी है सजा,थानाध्यक्ष के खिलाफ भी आई है चार्जशीट
जौनपुर- सीबीसीआईडी की विवेचना में तत्कालीन थानाध्यक्ष जलालपुर (फतेहपुर में थानाध्यक्ष)यूपी सिंह फंस गए हैं। प्रमोशन व नौकरी पर भी खतरा मंडरा रहा है।सोमवार को अदालत में समर्पण व जमानत की तैयारी से आए थे लेकिन जेल जाने की आशंका के कारण समर्पण नहीं किया।मंगलवार को सीजेएम कोर्ट में अधिवक्ता सत्येंद्र बहादुर सिंह के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया कि सीबीसीआईडी द्वारा की गई विवेचना की केस डायरी तथा स्पष्ट आख्या तलब कर ली जाए जिससे वह जमानत की कार्रवाई करा सकें।मामला जलालपुर थाना क्षेत्र में 1999 में हुई हत्या का है जिसमें पूर्व विधायक समेत तीन को सेशन कोर्ट से सजा भी हो चुकी है।थानाध्यक्ष व अन्य पुलिसकर्मियों पर आरोपियों को बचाने के लिए विवेचना में धारा हल्की करने एवं षड्यंत्र का प्रथम दृष्टया अपराध सीबी सीआईडी विवेचना में पाया गया है।
4 जून 1999 को शाम 5:00 बजे वादी छेदीलाल निवासी ग्राम कुसिया जलालपुर का भाई मोहनलाल अपने ससुराल पत्नी आशा को लेने मझगवा कला गया था। आरोप है कि पूर्व विधायक जगन्नाथ चौधरी ने आशा व उसकी मां बबना से सांठगांठ करके मोहनलाल की हत्या कर दिया।कोर्ट ने 2 सितंबर 2014 को तीनों आरोपियों को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए 7 वर्ष की सजा सुनाया।इसी मामले में विवेचना के दौरान वादी ने शासन में प्रार्थना पत्र दिया था कि विवेचक थानाध्यक्ष जलालपुर उमेश प्रताप सिंह ने आरोपियों को बचाने के लिए धारा 302 को 306 आईपीसी में परिवर्तित कर दिया है।शासन के निर्देश पर विवेचना सीबीसीआईडी को सौंप दी गई।सीबीसीआईडी ने विवेचना में पाया कि थानाध्यक्ष एवं उप निरीक्षक व अन्य पुलिसकर्मी आरोपियों को बचाने के लिए गलत तथ्यों को अंकित कर साक्ष्यों का लोप किए।सीबीसीआईडी ने पुलिस कर्मियों के खिलाफ धारा 217,218,201,120B का प्रथम दृष्टया मामला पाया लेकिन इन धाराओं के साथ धारा 302,201 तथा अन्य अभियुक्तों के नाम का उल्लेख करते हुए उनके साथ ही चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दिया।आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में दरखास्त दिया कि उस पर धारा 217,218 आदि के अपराध आरोप है लेकिन सीबीसीआईडी के विवेचक ने सभी धाराओं के साथ चार्जशीट दाखिल कर दी है जबकि पुलिसकर्मी हत्या के दोषी नहीं है।सीबीसीआईडी को हत्या की धारा अलग करके केवल धारा 217 आदि में पुलिसकर्मियों के खिलाफ अलग से आरोप पत्र दाखिल करना चाहिए था।अब अगर थानाध्यक्ष कोर्ट में समर्पण करते हैं तो धारा 302 अन्य धाराओं के साथ होने के कारण जेल जाना पड़ेगा।
Friday, 13 November 2020
जौनपुर समाचार परिवार की ओर से आप सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई
Wednesday, 14 October 2020
तत्कालीन थानाध्यक्ष समेत चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज*
*तीन आरोपियों पर लूट, छेड़खानी व मारपीट का तथा थानाध्यक्ष पर प्रावधानों की अवहेलना का है आरोप*
*डीएम के आदेश पर सीएमओ ने कराया था चोटहिलों का मेडिकल*
जौनपुर-बदलापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में अनुसूचित जाति की महिला से छेड़खानी करने लूटपाट व परिजनों को मारने पीटने के तीन आरोपियों तथा विधिक प्रावधानों की अवहेलना करने वाले तत्कालीन थानाध्यक्ष बदलापुर राजेश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट ने प्रभारी थानाध्यक्ष को दिया। कोर्ट के आदेश पर थानाध्यक्ष व अन्य आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कॉपी न्यायालय में दाखिल की गई|
रामधनी ने कोर्ट में धारा 156(3) के तहत दरखास्त दिया कि उसकी बहन 23 दिसंबर 2019 को 2:00 दिन लेदुका बाजार में सामान लेकर घर आ रही थी तभी गणेश मिश्रा उसे जातिसूचक गालियां देने लगा तथा छेड़खानी करते हुए उसकी सिकड़ी व रुपए छीन लिए।बहन के शोर पर वादी उसका भाई व अन्य बहुत से लोग पहुंचे।इसी बीच रजनीश,शिवाकांत आ गए। सभी लोग जति सूचक गालियां देते हुए ललकारते हुए वादी व उसके भाई को मारने लगे।जान बचाने के लिए हम लोग घर में भागे।घर में घुसकर आरोपियों ने मारा पीटा।कहा कि दलित बस्ती में आग लगा दूंगा।थाने पर सूचना दिया। न तो पुलिस ने रपट लिखी न मेडिकल कराया बल्कि 151 में वादी पक्ष के लोगों का चालान कर दिया।डीएम को दरखास्त दिया।उन्होंने सीएमओ को मेडिकल का आदेश दिया तब जाकर वादी पक्ष के लोगों का मेडिकल हुआ।तत्कालीन थानाध्यक्ष बदलापुर राजेश यादव ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज न कर कानूनी प्रावधानों की अवहेलना किया जो दंडनीय अपराध है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया गंभीर मामला पाते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।साथ ही रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट को सूचित करने के लिए भी आदेशित किया। कोर्ट के आदेश पर एफ आई आर दर्ज हुई|
तत्कालीन थानाध्यक्ष समेत चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज*
*तत्कालीन थानाध्यक्ष समेत चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज*
*तीन आरोपियों पर लूट, छेड़खानी व मारपीट का तथा थानाध्यक्ष पर प्रावधानों की अवहेलना का है आरोप*
*डीएम के आदेश पर सीएमओ ने कराया था चोटहिलों का मेडिकल*
जौनपुर-बदलापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में अनुसूचित जाति की महिला से छेड़खानी करने लूटपाट व परिजनों को मारने पीटने के तीन आरोपियों तथा विधिक प्रावधानों की अवहेलना करने वाले तत्कालीन थानाध्यक्ष बदलापुर राजेश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट ने प्रभारी थानाध्यक्ष को दिया। कोर्ट के आदेश पर थानाध्यक्ष व अन्य आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कॉपी न्यायालय में दाखिल की गई|
रामधनी ने कोर्ट में धारा 156(3) के तहत दरखास्त दिया कि उसकी बहन 23 दिसंबर 2019 को 2:00 दिन लेदुका बाजार में सामान लेकर घर आ रही थी तभी गणेश मिश्रा उसे जातिसूचक गालियां देने लगा तथा छेड़खानी करते हुए उसकी सिकड़ी व रुपए छीन लिए।बहन के शोर पर वादी उसका भाई व अन्य बहुत से लोग पहुंचे।इसी बीच रजनीश,शिवाकांत आ गए। सभी लोग जति सूचक गालियां देते हुए ललकारते हुए वादी व उसके भाई को मारने लगे।जान बचाने के लिए हम लोग घर में भागे।घर में घुसकर आरोपियों ने मारा पीटा।कहा कि दलित बस्ती में आग लगा दूंगा।थाने पर सूचना दिया। न तो पुलिस ने रपट लिखी न मेडिकल कराया बल्कि 151 में वादी पक्ष के लोगों का चालान कर दिया।डीएम को दरखास्त दिया।उन्होंने सीएमओ को मेडिकल का आदेश दिया तब जाकर वादी पक्ष के लोगों का मेडिकल हुआ।तत्कालीन थानाध्यक्ष बदलापुर राजेश यादव ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज न कर कानूनी प्रावधानों की अवहेलना किया जो दंडनीय अपराध है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया गंभीर मामला पाते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।साथ ही रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट को सूचित करने के लिए भी आदेशित किया। कोर्ट के आदेश पर एफ आई आर दर्ज हुई|
कुर्की की नोटिस के बाद भी समर्पण न करने पर गैंगस्टर के आरोपियों पर मुकदमा दर्ज
*आरोपी फाती और बग्गा पर कच्छा बनियान गिरोह का सदस्य बन कर हत्या करने का भी है आरोप*
जौनपुर-शाहगंज थाना क्षेत्र के गैंगस्टर एक्ट के मामले में कन्नौज के निवासी आरोपी फाती उर्फ पहलवान तथा बग्गा उर्फ मुन्ना के खिलाफ न्यायालय से 4 अक्टूबर 2019 को गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ तथा 27 जुलाई 2020 को कुर्की की नोटिस जारी की गई जिसका तमिला किया गया लेकिन आरोपी कोर्ट के आदेश के बाद भी न तो गिरफ्तार किए जा सके न कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण किए।दोनों अपनी चल अचल संपत्ति को हटाने में लगे हैं। न्यायालय के आदेश की अवहेलना में प्रभारी निरीक्षक शाहगंज द्वारा दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 174 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया और कॉपी न्यायालय में प्रस्तुत की गई।
बता दें कि शाहगंज थाना क्षेत्र के खुटहन रोड स्थित नई आबादी में 23 अप्रैल 2014 की रात कच्छा बनियान गिरोह से जुड़े बदमाशों ने एक घर में डकैती डाली तथा स्वाति सिंह,शुभम सिंह की हत्या कर गहने वगैरह लूट कर फरार हो गए।रेनू सिंह ने घटना की प्राथमिकी दर्ज कराया।विवेचना में आरोपी फाती और बग्गा का नाम भी प्रकाश में आया।दोनों आरोपियों की जमानत निरस्त हुई।बाद में जमानत पर छूटे थे। गैंगस्टर लगने के बाद आरोपी जमानत की शर्तों का उल्लंघन करते हुए फिर से फरार हो गए।
Monday, 12 October 2020
कोर्ट के आदेश पर हत्या का मुकदमा दर्ज*
*थाना व एसपी को दरखास्त देने के बावजूद नहीं हुई सुनवाई*
जौनपुर-शाहगंज थाना क्षेत्र के राजापुर में हत्या के मामले में न्यायालय के आदेश पर शाहगंज थाने में पिता-पुत्र के खिलाफ हत्या एवं साक्ष्य छिपाने की धाराओं में एफ आई आर दर्ज हुई और कॉपी न्यायालय में भेजी गई।
निर्मला निवासी राजापुर ने कोर्ट में धारा 156(3)के तहत प्रार्थना पत्र दिया कि उसके पति दुबई में रहते हैं।वादिनी का पुत्र शिवा पैथोलॉजी में काम करता था।आरोपी पंकज की बहन लड़के को अक्सर परेशान करती थी और शादी का दबाव बनाती थी।वह आकर सारी बात बताता था।कई बार पंकज उनके परिवार वालों को उलाहना भी दिया इस पर भी लोग नाराज हो गए और धमकी दिए कि तुम अपने लड़के को कहीं भगा दो नहीं तो जान से मार देंगे।वादिनी ने अपने लड़के को हैदराबाद भेज दिया।हैदराबाद जाने के बाद लड़की ने परिवार वालों को धमकी दिया कि यदि शिवा से शादी नहीं होगी तो आत्महत्या कर लूंगी।साल भर बाद वापस लड़का घर आया।उपरोक्त लोक पुनः उसे वापस भेजने का दबाव बनाए।वादिनी ने कहा कि परीक्षा हो जाने के बाद भेज दूंगी।आए दिन लड़की को उसके परिवार वाले मारते पीटते हुए विवाद करते थे।24 अप्रैल 2020 को 1:00 दिन शोर सुनकर अपने घर के बसवारी के पास गई तो देखा उसके लड़के शिवा के ऊपर आरोपी पंकज एवं उसके पिता चढ़े हुए थे तथा उसका गला कस दिए थे जिससे लड़के की मृत्यु हो गई।हम लोग रोने चिल्लाने लगे। आरोपियों ने शिवा के शव को बांधकर साक्ष्य छिपाने के कहीं ले जाकर जला दिए। लॉक डाउन के कारण कोई व्यक्ति वादिनी के दरवाजे पर नहीं आया।वादिनी की काफी तबीयत खराब हो गई।किसी प्रकार इलाज हुआ।आरोपी उसे व उसके परिवार वालों को घर से निकलने नहीं दे रहे थे।किसी तरह से छिप-छिपाकर मायके आई और थाना शाहगंज में सूचना दिया। कार्यवाही न होने पर एसपी को प्रार्थना पत्र दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया गंभीर मामला पाते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।कोर्ट के आदेश पर एफ आई आर दर्ज हुई।
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